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पायलट खेमे को कोर्ट से मिली और मोहलत, अब 24 जुलाई तक नहीं होगी कार्रवाही Featured

  21 July 2020

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को भेजे गए नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई।

कोर्ट ने इस मामले में पायलट खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। अब विधानसभा स्पीकर 24 जुलाई तक पायलट समर्थक विधायकों पर कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे।

गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक में पायलट समर्थक विधायकों के शामिल न होने के बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस में जबाव के लिए बीते शुक्रवार तक का समय दिया गया था लेकिन इस समय अवधि को कम बताते हुए पायलट खेमे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर बीते शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई थी और यह सुनवाई आज पूरी की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने पायलट खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक कोई कार्रवाही न किये जाने के आदेश दिए।

इससे पहले आज राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक दिल्ली मार्ग पर उसी होटल में हुई जहां विधायक पिछले कुछ दिनों से रुके हुए हैं।

इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसी प्रकार का संकट नहीं है और राज्य सरकार पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गहलोत ने कहा, ‘सत्य की विजय होगी, सत्य ही ईश्वर है ईश्वर ही सत्य है और सत्य हमारे हमारे साथ है।

 

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